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    सेवाएं

    अनुसंधान सुविधाएं (Research Facilities)

    विश्व भर के अन्य सभी अभिलेखागारों की तरह, यह राज्य अभिलेखागार भी प्रामाणिक अनुसंधान विद्वानों (bonafide research scholars) को शोध सुविधाएं प्रदान करता है। पूरे भारत से और अक्सर विदेशी देशों से भी शोधकर्ता इस अभिलेखागार के अनुसंधान कक्ष (research room) में आते हैं।

    लेकिन यदि किसी विदेशी अनुसंधान विद्वान को पहले राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली (National Archives of India) या किसी अन्य राज्य अभिलेखागार में रिकॉर्ड देखने/परामर्श करने की अनुमति मिली हुई है, तो उसे उस अनुमति का पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा पत्र/अनुमति पत्र (clearance) प्राप्त होने के बाद, निदेशक, हरियाणा राज्य अभिलेखागार भी उन्हें रिकॉर्ड देखने की अनुमति प्रदान करेंगे।

    बड़ी संख्या में शोधकर्ताओं ने इस अभिलेखागार के रिकॉर्ड और पुस्तकों का उपयोग किया है। ऐसे शोधकर्ताओं की सूची अनुबंध VII (Annexure VII) से जुड़ी (LINKED) हुई है।

    अभिलेखागार जागरूकता (Archival Awakening)

    जनसंपर्क (Public Relations)

    निजी अभिरक्षा में पड़े रिकॉर्ड के संरक्षण के प्रति जनता में जागरूकता पैदा करने और छात्रों के साथ-साथ आम जनता को रिकॉर्ड के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और शोध संबंधी महत्व से परिचित कराने के लिए, यह अभिलेखागार हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनियों का आयोजन करता आ रहा है। अभिलेखागार ने विभिन्न अवसरों पर अन्य राज्यों में भी प्रदर्शनियों का आयोजन किया है। इस अभिलेखागार द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों की सूची अनुबंध VIII (Annexure VIII) में दी गई है।

    यह अभिलेखागार अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद (International Council on Archives), भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग (Indian Historical Records Commission), राष्ट्रीय अभिलेखपाल समिति (National Committee of Archivists), भारतीय अभिलेखपाल संघ (Association of Indian Archivists), भारतीय इतिहास कांग्रेस (Indian History Congress) और पंजाब इतिहास सम्मेलन (Punjab History Conference) आदि का संस्थागत सदस्य (Institutional member) भी है। इस अभिलेखागार के अधिकारी इन प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों, संगोष्ठियों और बैठकों में भाग लेते रहे हैं।

    सिटीजन चार्टर / नागरिक अधिकार पत्र (Citizen Charter)

    सिटीजन चार्टर शासन की एक उपयोगकर्ता-अनुकूल (user-friendly) और पारदर्शी प्रणाली के तहत आम जनता के लिए आवश्यक जानकारी प्रकाशित करने की संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाने का एक साधन है। यह एक ऐसा दस्तावेज़ है, जो संगठन/विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची प्रस्तुत करता है। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 (Freedom of Information Act, 2002) के पारित होने के साथ, सिटीजन चार्टर एक वैधानिक आवश्यकता बन गया है। इसलिए, इस अभिलेखागार ने अपना सिटीजन चार्टर तैयार किया है, जो अनुबंध IX (Annexure IX) में दिया गया है।